SC ने दुबे के ‘सिविल वॉर’ कमेंट्स पर कार्रवाई से इंकार, लेकिन…

SC ने दुबे के ‘सिविल वॉर’ कमेंट्स पर कार्रवाई से इंकार, लेकिन…
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर ‘सिविल वॉर’ कमेंट्स के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन, कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में एक विस्तृत आदेश जारी करेगा।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पी.वी. संजय कुमार की पीठ ने कहा कि न्यायालय के सम्मान की रक्षा करना जरूरी है। जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘यह हालत ठीक नहीं है। पहले दिल्ली न्यायिक सेवा मामले में कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणियों पर कार्रवाई की थी।’
वकील विशाल तिवारी, जो याचिकाकर्ता हैं, ने कहा था कि ‘न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा’ करना ज़रूरी है।
जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘हमें एक संक्षिप्त आदेश जारी करना होगा। हम कुछ कारण भी देंगे। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हम एक संक्षिप्त आदेश जारी करेंगे।’



