ITR-1 (Sahaj) Kaise Daale? Eligibility Criteria Check Karein!

सरकार ने ITR-1 (Sahaj) का नया फॉर्म जारी किया!
आपको ITR-1 (Sahaj) फॉर्म भरने की योग्यता है या नहीं, यह जानने के लिए यहाँ सभी जानकारी दी गई है। इस फॉर्म के साथ कर रिटर्न भरना अब और आसान हो गया है!
ITR-1 (Sahaj) Kya Hai?
ITR-1 (Sahaj) सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी एक सरल कर रिटर्न फॉर्म है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी आय से जुड़ी छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होते हैं।
कौन ITR-1 (Sahaj) भर सकता है?
ITR-1 (Sahaj) केवल 50 लाख रुपये से कम की कुल आय वाले निवासियों के लिए ही है।
- आपको सिर्फ सैलरी या पेंशन से आय होनी चाहिए।
- एक ही मकान से आय होनी चाहिए (अगर आपके पास पिछले साल की कर हानि है तो यह फॉर्म आपके लिए सही नहीं है)।
- आपको बैंक ब्याज, FD ब्याज, पेंशन या डिविडेंड से आय होनी चाहिए।
- आपकी कृषि आय 5,000 रुपये तक होनी चाहिए।
अब ITR-1 में Long-Term Capital Gains (LTCG) भी भरने लायक!
अब आपको ITR-1 में अपनी LTCG (जो कर से मुक्त है) भी बतानी होगी। अगर आपने 1.25 लाख रुपये तक की LTCG (जैसे शेयरों, म्युचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट से) कमाई है, तो आप ITR-1 भर सकते हैं। इससे छोटे निवेशकों को बहुत सुविधा होगी!
किन लोगों के लिए ITR-1 (Sahaj) नहीं है?
यदि आप इनमें से कोई भी हैं, तो ITR-1 (Sahaj) नहीं भर सकते:
- किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं
- अनरेजिस्टर्ड शेयरों में निवेश करते हैं
- व्यवसाय या पेशे से आय प्राप्त करते हैं
- विदेशी संपत्ति या आय रखते हैं
- LTCG 1.25 लाख रुपये से अधिक है
यह ITR-1 (Sahaj) में कुछ बदलावों के बारे में जानकारी है।



