RCB का Uber Ad पर रोक लगाने का अनुरोध, दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया

RCB का Uber Ad पर रोक लगाने का अनुरोध, दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया
Delhi High Court Denies RCB’s Request to Remove Uber Ad (Image via original source)

RCB का Uber Ad पर विवाद जारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसमे वो Uber के एक विज्ञापन को हटाने की मांग कर रहा था। यह विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया और सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर ट्रैविस हेड को दिखाता है, जिसे ‘हाइडराबादी’ के नाम से ‘Uber Moto’ को प्रमोट करते हुए दिखाया गया है। विज्ञापन में हेड को एक स्टेडियम के बोर्ड पर ‘Royally Challenged Bengaluru’ लिखते हुए दिखाया गया है।

कोर्ट का नजरिया

पिछली सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बनर्जी ने मुखर रूप से कहा था कि विज्ञापन में कुछ बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने कहा था, ‘प्राथमिक दृष्टिकोण से कुछ ऐसा है जिसमे कुछ बदलाव की जरूरत है।’ कोर्ट ने तब RCB के अनुरोध पर अंतरिम रोक लगाने के फैसले के लिए विचार-मंथन किया था।

क्या होगा आगे?

RCb अभी भी इस विज्ञापन को लेकर कोर्ट में अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है और कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होगा।

Short News Team
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